भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मिले मुआवज़े की राशि को बढ़ाने से जुड़ी मांग वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. अर्जी में यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा दिलाने की केंद्र सरकार ने मांग की थी. साल 2010 में दायर की गई इस अर्जी में यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा दिलाने की मांग की गई थी.
ख़बर के अनुसार जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने इस साल सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जनवरी को ही इस पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की याचिका कानूनी सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरती.
गौरतलब है कि साल 1984 के दिसंबर महीने की 2 और 3 तारीख की रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से ‘मेथायिल अयिसोसायिनेट’ गैस के रिसाव की घटना पेश आई थी. सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हजार 295 के क़रीब थी.