कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद तुरंत ही राहुल की बेल याचिका पर भी सुनवाई हुई, कोर्ट ने तुरंत ही 30 दिन की बेल मंजूर कर ली.
कोर्ट ने राहुल गांधी को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त भी दिया है. इस दौरान राहुल परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ कोर्ट में मौजूद रहे. राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे.
याद रहे कि ये मामला 2019 का है, जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी.