लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिली है. लोकसभा सचिवालय ने मुहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता को बहाल कर दिया है. लोकसभा सचिवालय ने इस केस से जुड़ा बहाली का नोटिस जारी कर दिया है. बता दें कि लक्षद्वीप के सांसद मुहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया.
दरअसल एनसीपी सांसद मुहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास की कोशिश के एक मामले में कवारत्ती की सत्र अदालत ने दस साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था. इस दौरान मुहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनावती दी थी, जिसपर सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. सजा रद्द होने के बाद मुहम्मद फैजल ने लोकसभा की सदस्यता बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुहम्मद फैजल को बड़ी राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने के आदेश दिए.
गौरतलब बात ये है कि एनसीपी सांसद मुहम्मद फैजल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मुहम्मद सालेह पर हमला करने का आरोप था. मुहम्मद फैजल पर हत्या की कोशिश को लेकर एंड्रोट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. इस सजा के बाद ही एनसीपी सांसद का पद फैजल पीपी को छोड़ना पड़ा था. दरअसल साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए तीन महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.