राजस्थान के जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े केस में सभी आरोपियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया गया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया. दरअसल चार बरस पहले ट्रायल कोर्ट ने इन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बचाव पक्ष की ओर से फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था.
जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने केस में डेथ रिफरेंस समेत आरोपियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने इस दौरान आरोपियों की अपील को मंजूर किया. बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी को लीगल (कानूनी मामलों से जुड़ी) जानकारी नहीं है. उन्होंने इसके साथ ही जांच अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है.
डेथ रेफरेंस पर इससे पहले हाईकोर्ट में लगभग 48 दिन तक सुनवाई चली थी, जबकि सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने इस दौरान सलमान का मामला जोविनायल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया और सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2008 का है. जब 13 मई को राजधानी जयपुर सिलसिलेवार बम धमाके से दहल उठा था. इन धमाकों में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी और करीब 185 लोग घायल हुए थे.