साल 2002 में गुजरात दंगे के दौरान नरोडा गांव में हुए नरसंहार मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. दरअसल 28 फरवरी को नरोडा गाम इलाके में सांप्रदायिक नरसंहार में 11 लोग मारे गए थे. इस मामले में 86 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. हालांकि, 86 में से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है.
अहमदाबाद की विशेष अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी. गौरतलब है कि इस मामले में बीजेपी की नेता और राज्य सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी आरोपी थे.
याद रहे कि इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई अन्य घायल हो गए थे. गृह मंत्री अमित शाह 2017 में अपने पूर्व मंत्री माया कोडनानी के बचाव पक्ष की ओर से बतौर गवाह पेश हुए थे. बरी किए गए लोगों के वकील ने अदालत के बाहर कहा कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है. हम फैसले की प्रति का इंतजार कर रहे हैं.
इस मामले के आरोपियों में बीजेपी की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत कुल 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 18 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई.
याद रहे कि गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोडा गाम इलाके में भड़के दंगों के दौरान 11 लोगों का नरसंहार कर दिया गया था.