भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुना दी है. साथ ही उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा. अदालत ने आज़म खान को आईपीसी की 153ए, 505ए और 125 धाराओं के तहत दोषी पाया है. जानकारों का कहना है कि तीन साल की सजा के बाद अब आज़म खान की विधानसभा सदस्यता का जाना भी तय है. जिसके बाद आजम की विधान सभा की सदस्यता पर भी संकट आ गया है.
अदालत से सजा का एलान होने के बाद आजम खान ने कहा कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनका संघर्ष जारी रहेगा, उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले को उनके वकील सेशन कोर्ट में चैलेंज करेंगे.
बता दें कि आज़म खान के खिलाफ रामपुर की मिलक विधानसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला था. ये मामला 7 अप्रैल 2019 का है. जब लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2019 में मिलक विधानसभा के एक गाँव में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था.” इस मामले में आज़म खान पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया.
गौरतलब है की आज़म खान के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं और उन सभी मामलों में आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली हुई है.