अंज़रुल बारी
निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है. आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 21 जुलाई को मतगणना. इसके बाद निर्वाचित उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. चुनाव आयोग बड़े स्तर पर इसकी तैयारी कर रहा है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के लिए बुलायी गयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी राज्यों में एक सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जायेगी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होगा. विधायकों के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा. लेकिन सबकी निगाहें राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर है. सत्तापक्ष किसे अपना उम्मीदवार बनाती है इसपर कई तरह की अटकले जारी है. उधर विपक्ष का उम्मीदवार कौन होता है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है.
राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 वोटर करेंगे मतदान. वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन इस्तेमाल किया जायेगा. किसी दूसरे पेन से अगर वोट किया, तो वोट रद्द हो जायेगा. उन्होंने कहा कि वोटिंग के समय 1, 2, 3 लिखकर अपनी पसंद बताना होगा. अगर 1 नहीं लिखेंगे, तो वोट रद्द हो जायेगा.
बता दें कि 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है. चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान कोविड 19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा. रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में 21 जुलाई को मतगणना करायी जायेगी.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए कोई भी पार्टी ह्विप जारी नहीं कर पायेगी. संसद और राज्य विधानसभाओं में होगी वोटिंग. राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार 15 जून से नामांकन कर सकेंगे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून होगी. 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 2 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे.