उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के बीच, अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई सर्वेक्षण) के द्वारा मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की भी जानकारी मांगी है. खबरों के मुताबिक यह अर्जी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि कथित शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय का अधिकार है. उन्होंने दावा किया है कि निर्माण के बाद मंदिर को नष्ट कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि विवादित भूमि के संबंध में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद समिति द्वारा किए गए दावे की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है.
ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस सर्वे के बाद ही सही आंकड़े सामने आएंगे. जो मामले के एतबार से केस में मजबूती पैदा करेगा. अर्जी में कहा गया है कि विवादित भूमि के धार्मिक इतिहास और स्थल के धार्मिक महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण की जरूरत है. ताकि अतीत का ठीक से अध्ययन किया जा सके।
गौरतलब है कि इस साल जनवरी में ट्रस्ट ने अपने हित के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का हवाला देते हुए सिविल जज, मथुरा के समक्ष मामला दायर किया था. इसमें अनुरोध किया गया कि इस स्थान पर कृष्ण जन्मभूमि को पुनर्स्थापित किया जाए. जहाँ वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है.
हालाँकि, शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुकदमे के रखरखाव पर अपनी आपत्ति दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत निषिद्ध है. कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने अध्यक्ष आशुतोष पांडे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मथुरा सिविल कोर्ट को वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.