समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे और पार्टी के स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. वो 2022 में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे. स्वार विधानसभा सीट 13 फरवरी 2023 से खाली घोषित कर दी गई है. अब्दुल्ला आजम को एक मामले में दो साल कैद और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है. विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. स्वार विधानसभा क्षेत्र 13 फरवरी 2023 से रिक्त घोषित किया गया है.
याद रहे कि रामपुर सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था. अब्दुल्ला आजम की सदस्यता दूसरी बार रद्द की गई है. 2017 के विधानसभा चुनाव में वो पहली बार विधायक बने थे. पहली बार कम उम्र के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था. इस बार कोर्ट द्वारा दी गई सजा के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है.
गौरतलब है कि इससे पहले आजम खां लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य चुने गए थे. लेकिन हेट स्पीच के एक मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई. उसके बाद रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, और आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था.