केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सभी सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी घोषित करते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंधित
कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से पीएफआई पर बैन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. यूएपीए एक्ट के तहत पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन प्रतिबंध लगाया गया है. पीएफआई के अलावा उससे जुड़े सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल विमेन फ्रंट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल पर को भी बैन कर दिया गया है.
हाल ही में केंद्रीय एजेंसियों ने पीएफआई के काम काज को देश विरोधी करार देते देशभर में करीब 15 राज्यों में जबरदस्त छापेमारी मुहिम चला कर उसके कार्यकर्तों और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार को दूसरे राउंड की छापेमारी में भी देशभर से 130 के करीब पीएफआई कार्यकर्ताओं और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
दिल्ली के जामिया नगर स्थित शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है. पुलिस टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं. साथ ही जामिया नगर में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है. यहां दो महीने तक चार या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. जामिया यूनिवर्सिटी ने भी सर्कुलर जारी करके छात्रों से गैदरिंग नहीं करने का निर्देश दिया है.
एजेंसियों का दावा है कि पकड़े गए लोग भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहे थे. एजेंसियों ने ये भी दावा किया है कि इस काम के लिए इन्हें विदेशों से जमकर फंडिंग हो रही थी. एजेंसीज़ का मानना है कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन सिमी
का ही बदला हुआ रूप है. बता दें कि 17 फ़रवरी, 2007 को पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया का गठन दक्षिण भारत में तीन मुस्लिम संगठनों के विलय से हुआ था. पीएफआई का दावा है कि वह 23 राज्यों में सक्रिय है. सिमी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई का तेज़ी से विस्तार कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों हुआ.