समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा को एक दिन रोक कर रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने योगी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. दरअसल, हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हुई थी. कोर्ट ने ये फैसला आजम खान की सजा पर रोक लगाने की अर्जी के पर सुनाया है.
इस मामले में आजम खान की तरफ से उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि दोषी करार देने के बाद आनन-फानन में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील दी कि यह कोर्ट का फैसला है. इस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ तार्किंक अवसर मिलना चाहिए था, ताकि वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकें. वह दोषी हैं, लेकिन दूसरे दिन रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई. ऐसा बीजेपी सदस्यों के साथ भी होना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय कर दी थी.
रामपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का 27 अक्टूबर को आदेश आया, जिसके अगले दिन रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया गया था. अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो 1 दिन के लिए अपनी अधिसूचना को रोक कर रखे. अगर आजम को राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आयोग 11 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है.”