नई दिल्ली: गाजीपुर लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. अयोग्य घोषित किए जाने से संबंधित सर्कुलर लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दिया है.
अफजाल अंसारी को आपराधिक मामले में 4 साल के लिए दोषी ठहराया गया है. इससे पहले गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था.
पिछले शनिवार यानी 29 अप्रैल को ही कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि उनके बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी. साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
अफजाल अंसारी से पहले कांग्रेस नेता और वैनाङ से सांसद राहुल गांधी, सपा नेता और रामपुर सीट से सांसद आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला की भी सदस्यता सजा होने के बाद जा चुकी है. इसके अलावा बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी हाल ही में 2013 दंगों में दोषी करार दिए जाने के बाद सदस्यता खत्म कर दी गई थी.
बता दें कि बीजेपी विधायक और माफिया कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था. वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी विधायक और माफिया कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.