स्कूल फीस वापसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने पेरेंट्स को खुश कर दिया है. दरअसल जिन पेरेंट्स ने कोरोना काल में भी बच्चों की स्कूल फीस भरी है, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने स्कूलों को कोरोना काल की 15 फीसदी फीस माफ करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने 2020-21 के सत्र के लिए सूबे के सभी स्कूलों को लेकर यह निर्देश जारी किए हैं.
अदालत ने कहा है कि 2020-21 सेशन में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करनी होगी. इसके अलावा स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी. बता दें कि दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोविड काल की फीस माफ करने का आदेश देने की गुहार लगाई थी. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने यह अहम आदेश दिया है.
कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्कूलों ने सत्र 2020-21 में जितनी फीस ली है, उसका 15% पैसा अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पेरेंट्स ने 2020-21 में 10 हजार रुपये फीस का भुगतान किया है तो उसका 15 प्रतिशत यानी करीब 1500 रुपये अगले सेशन में एडजस्ट कर दिया जाएगा.